Honey UK Governor Brand | मेलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियां द्वारा राजभवन में 41 किलोग्राम शहद प्राप्त
सूचना का अधिकार नियम की विस्तृत जानकारी
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) के समक्ष राजभवन सचिवालय में मुख्य सूचना आयुक्त श्री अनिल चंद्र पुनेठा ने आयोग के क्रिया-कलापों व गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण दिया। उनके द्वारा सूचना का अधिकार नियम की विस्तृत जानकारी, इसके इतिहास व उद्देश्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राजकीय कार्यालयों व अधिकारियों की जिम्मेदारियां, उत्तराखण्ड में इसकी प्रगति, निपटायी गयी अपीलों एवं लम्बित अपीलों आदि की जानकारी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने सूचना का अधिकार के अन्तर्गत जनपद और विभागवार की गयी अपीलों का विवरण प्रस्तुत किया।
राज्यपाल ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य लोक प्रशासन को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और राजकीय अधिकारियों को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना है।
उन्होंने कहा कि आयोग में प्राप्त अपीलों की प्रकृति के आधार पर एक विश्लेषणात्मक सुझाव सरकार व शासन को सौंपे जिसके आधार पर उन विभागों और क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किये जा सके।
उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें जिससे लोग जागरूक हो सके। लोगों को समय से और सही सूचनाएं मिलें इसके लिए लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित कराये जाए।
उन्होंने कहा कि आयोग को समय के साथ नई तकनीकी को अपनाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त श्री विवेक शर्मा, श्री विपिन चंद्र, श्री अर्जुन सिंह, विधि अधिकारी सर्वेश गुप्ता उपस्थित रहे।