देहरादून। सिविल जज (सी0डि0) / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार देहरादून की समस्त न्यायालयों/विकासनगर/ऋषिकेश/डोईवाला में लंबित मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किये जाने के लिए 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया है जिसमें M.V.Act के Compoundale cases को भी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारित कर पक्षकारों को कम खर्चे एवं कम समय में उनके वादों का निस्तारण किया जा सकता है एवं इसका फैसला अंतिम होता है एवं इसकी कोई अपील नहीं होती।
उन्होंने अवगत कराया है कि M.V.Act के Compoundale cases में है, के सम्बंध में 28 फरवरी से 04 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे चिन्हित स्थानों पर यथा सभागार, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, देहरादून, न्यायालय परिसर, ऋषिकेश, न्यायालय परिसर, विकासनगर, न्यायालय परिसर, डोईवाला, सी0ओ0 टैªफिक कार्यालय, देहरादून, सी0ओ0 सिटी कार्यालय, देहरादून, सी0ओ0 सदर कार्यालय, देहरादून, सी0ओ0 डालनवाला कार्यालय, देहरादून, सी0ओ0 नेहरू काॅलोनी कार्यालय, देहरादून, सी0ओ0 मसूरी कार्यालय, देहरादून, सी0ओ0 कार्यालय, ऋषिकेश, सी0ओ0 कार्यालय, विकासनगर, सी0ओ0 कार्यालय, डोईवाला, आर0टी0ओ0 कार्यालय, देहरादून, समस्त ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय देहरादून में शिविर का आयोजन किया जाना है।
अतः जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह उपरोक्त स्थानों में, स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं।