रुद्रप्रयाग। जनपद के अंतर्गत सभी शासकीय, गैर शासकीय एवं संस्थानों को तंबाकू मुक्त किए जाने को लेकर की जाने वाली आवश्यक गतिविधियों की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बीके शुक्ला ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद को लेकर सभी सरकारी कार्यालय व संस्थानों को तंबाकू मुक्त किया जाना है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध स्लोगन बोर्ड की आकृति व उल्लंघन करने पर जुर्माना वाले बोर्ड का प्रदर्शन किया जाए। इसके साथ.साथ कोटपा अधिनियम 2003 का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को नामित किया जाए ताकि वह उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अर्थदंड की कार्यवाही को संपादित कर सके।
इसके अलावा उन्होंने विभागीय कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर कोटपा अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार अर्थदंड व प्रत्येक माह की 04 तारीख को अर्थदंड कार्यवाही की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को मेल करने की अपील की है। कहा कि जनपद के अंतर्गत सभी विभागीय अधिकारियों को जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ट द्वारा पूर्व में ही अर्थदंड बुकलेट उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने कार्यालयध्यक्षों से उनसे संबंधित कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेध हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही सहयोग करने की अपील की है।